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How to Apply Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojna प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना।

How to apply Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना। 

pm kisan mandhan yojna

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3000 /- रूपए प्रति माह पेंशन 
एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन प्रदान करना है।




नमस्कार दोस्तों ,
                           स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में आज बात करने जा रहे है प्रधान मंत्री जी दुवारा चलाये गए किसान मान धन योजना के बारे में यह योजना मान धन योजना के अंतर्ग्रत आती है इसमें तीन केटेगरी के लोग आवदेन कर सकते है। हम बात करने जा रहे है सिर्फ किसान मान धन योजना के बारे में बाकि जो दो योजनाए है उनके लिए अलग से ब्लॉग बनायेगे नहीं तो यह ब्लॉग शब्दों में अधिक हो जायेगा , तो आपका जयादा समय न लेते हुए बढ़ते है इस ब्लॉग की तरफ :- 

उपरोक्त जो हमने बताया है तीन तरह की केटेगरी सरकार ने त्यार की है जानते है उनके बारे में 



 
1.  PM SYM. 
2.  PM  KMY.  
3.  NPS Traders. 

1. PM SYM :- यह तीन तरह की स्कीम जो भारत सरकार दुवारा जारी की गयी है
सबसे पहले प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना सवयं रोजगार जो करता हो वह इस योजना का लाभ ले सकता है 

2.  PM  KMY :-  इस मान धन योजना प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत भारत में छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन प्रदान करना है।

3.  NPS Traders :- यह मान धन योजना NATIONAL PENSION SCHEME जो की खुद का वयापार करने वालो के लिए बनाई गयी है

 स्टेप वाइज स्टेप प्रिक्रिया :-
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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 



1 . (Description)  विवरण :-

                  प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और श्रमिक किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

                   यह योजना सिर्फ 18 से 40 वर्ष की आयु और 2 वर्ग के खेत यानी 2 किल्ले तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और औषधीय किसान,जिनका रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। 

                   इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु वाले किसानों को प्रति माह  3000/- की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पेंशन के रूप में 50% पेंशन Nomination यानी सिर्फ किसान की पत्नी को ही दी जाएगी  

                   योजना की अवधि पूरी होने पर, एक व्यक्ति को 3000/- की मासिक पेंशन प्राप्त करना अंकित किया गया है, यह 3000/- राशि से पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी । 

                    इस योजना का लाभ कैसे ले सकते है इसके लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना जरुरी है, इसके लिए प्रति माह 55 से 200 के बीच मासिक योगदान 60 वर्ष की आयु तक देना होगा। 

                    जब एक बार आप 60 वर्ष की आयु के हो जाते है , तो आप पेंशन राशि का दावा कर सकते है, और हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि आपके कहते में आना शुरू हो जाएगी  








2 . (Benefitsफ़ायदे :- 


                                       आपकी आयु 60 वर्ष होने के बाद न्यूनतम सुरक्षा पेंशन 3000/- रुपये प्रति माह दी जाएगी 
                                       अगर खुदा न खस्ता आवदेन करता की मृत्यु हो जाती है तो यह स्कीम पारिवारिक पेंशन में परिवर्तन जिसमें पति या पत्नी को 50% राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित किया जाएगा। 

                                        यदि आवदेन करता  60 वर्ष की आयु से पहली मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी योजना जारी रखने का उल्लेख किया जाएगा और 50% राशि प्राप्त करने का उल्लेख किया जाएगा। 

                                        एक बार जब 60 वर्ष की आयु होती है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती है। 

                                         यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम अवधि के लिए इस योजना से बाहर है, तो उसके द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा उसे बचत बैंक दर पर देय ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। 
        
                                          यदि किसी पात्र अतिथि योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद है, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले समाप्त हो गई है, तो उसके अंशदान का हिस्सा उसे वास्तविक रूप से संचित ब्याज के साथ वापस कर दिया गया है होगा। पेंशन फंड द्वारा जमा या उस पर ब्याज बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो  दिया जाता है  

                                           यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो उसके पात्र ने बाद में लागू नियमित योगदान का भुगतान करके योजना जारी रखने का उल्लेख किया है या ऐसे पात्र द्वारा भुगतान किया गया योगदान का हिस्सा संचित स्टॉक होगा के साथ प्राप्तकर्ता द्वारा बाहरी आकर्षण का उल्लेख किया जाएगा। जैसा कि वास्तविक पेंशन फंडों द्वारा या सेविंग बैंक ब्याज दर पर जमा किया गया है, जो भी अधिक हो लाभार्थी और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद, आवेदक निधि वापस जमा कर देगा 







3. (Eligibility) पात्रता :- 


                                    1. यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है ।
                                          
                                    2. आवदेन कर्ता  की प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है ।
   
                                    3. आवदेन कर्ता  की भूमि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर (2 किल्ले)  तक खेती योग्य भूमि होना अनिवार्य है इससे जयादा भूमि वाले किसान के लिए पात्रित होंगे। 




4. (Disfellowship) बहिष्कार :-

          कौन कौन इस योजना में आवदेन  सकता :- 

1 :-  ऐसा किसान जिसके पास संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर से अधिक की खेती योग्य भूमि है वह इस योजना का लाभ नहीं सकते । 

2 :- जिन आवेदकों ने निम्नलिखित योजना के लिए आवेदन किया है वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।


        N. P. S      (एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना)
        E. S. I. C     (ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)
        E. P. F. O     (ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)



क्या नहीं होना चाहिए:- 


1:- (SMF) एसएमएफ किसी भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि के अंतर्गत आते हैं।

2:-  जिन किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन का विकल्प चुना है।

3:-   इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:

 कौन कौन इसमें पत्रित नहीं है ।


1. सभी संस्थागत भूमि धारक।

2.  संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक।

3.  पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।

4.  केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/क्लास को छोड़कर) IV/ग्रुप डी कर्मचारी)।

5.  वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था। (एफ) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके अपना पेशा चला रहे हैं।





5. (How to Apply)  आवेदन प्रक्रिया :- 


योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र एसएमएफ को आवदेन करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।






 नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरुरी है :-





AADHAR CARD  (आधार कार्ड)
BANK  ACCOUNT with IFSC Code (आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या)

सबसे पहले प्रधानमंत्री मान धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।





CSC VLE इसके बाद आवदेन प्रक्रिया शुरू करेगा।
    





अगला पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा।

 



 अब बेसिक जानकारी भरनी होगी 
प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि दर्ज करेगा।



 


स्टेप वाइज स्टेप डाटा भरना होगा।



कंसेंट सबमिट करना होगा।





इसमें आपको SMF पे क्लिक करना होगा फिर  आप आवदेन कर है।





इसके बाद बैंक  जानकारी भरनी होगी और next पे क्लिक होगा 



इसके बाद नॉमिनेशन विवरण भरना होगा यह अनिवार्य है।





इसके बाद NACH फॉर्म डाउनलोड  करना होगा।

नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और उस पर ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।




 इस तरह का फॉर्म हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा और जो कम से कम 125 KB से 5 MB तक होना चाहिए।  



एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (केपीएएन) उत्पन्न किया जाएगा और एक किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।



 
इसके बाद आपको पेंशन नंबर दिखाई दे जायेगा और आप  कब तक इसमें कितनी राशि का अपना योगदान डालेंगे वह तिथि  आपके सामने आ जाएगी सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वचालित गणना करेगा।


ग्राहक वीएलई को पहली सदस्यता राशि नकद में भुगतान करेगा और लास्ट में आपकी फीस कट कर्ली जाएगी और आपका कार्ड डाउनलोड हो जायेगा 





इस प्रकार हमारा आवदेन होता है। 
हमारे ब्लॉग पर आने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे 
अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिये। 

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